
बिहार में अपनी भूमि के रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी, जमाबंदी) को ऑनलाइन एक्सेस करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अपनी भू-अभिलेख प्रणाली को डिजिटाइज़ कर दिया है, जिससे नागरिक घर बैठे ही अपनी ज़मीन से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल पारदर्शिता बढ़ाती है बल्कि समय और पैसे की भी बचत करती है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है। यह मार्गदर्शिका आपको बिहार में अपनी ज़मीन के खसरा-खतौनी या भू-अभिलेख ऑनलाइन जांचने और डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया, चरण-दर-चरण, विस्तृत रूप से बताएगी।
नमस्ते! बिहार में अपनी ज़मीन के खसरा-खतौनी या भू-अभिलेख ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड करें, इस पर एक विस्तृत गाइड यहाँ दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
- बिहार खसरा खतौनी / भू-अभिलेख ऑनलाइन जांचें और डाउनलोड करें (निःशुल्क) – एक सम्पूर्ण मार्गदर्शिका
- बिहार में अपनी भूमि के रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी, जमाबंदी) को ऑनलाइन एक्सेस करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अपनी भू-अभिलेख प्रणाली को डिजिटाइज़ कर दिया है, जिससे नागरिक घर बैठे ही अपनी ज़मीन से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल पारदर्शिता बढ़ाती है बल्कि समय और पैसे की भी बचत करती है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।
यह मार्गदर्शिका आपको बिहार में अपनी ज़मीन के खसरा-खतौनी या भू-अभिलेख ऑनलाइन जांचने और डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया, चरण-दर-चरण, विस्तृत रूप से बताएगी।
खसरा, खतौनी और जमाबंदी क्या हैं?
सबसे पहले, इन महत्वपूर्ण शब्दों को समझना ज़रूरी है:
- खसरा (Khasra): यह एक कृषि भूमि का विशिष्ट पहचान नंबर होता है। इसमें एक विशेष प्लॉट से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है, जैसे प्लॉट का आकार, मालिक का नाम, फसल का प्रकार, मिट्टी का प्रकार, सिंचित या असिंचित क्षेत्र, और उस पर उगाई जाने वाली फसलें। इसे ‘खसरा नंबर’ या ‘प्लॉट नंबर’ के नाम से भी जाना जाता है।
- खतौनी (Khatauni): यह एक दस्तावेज़ है जिसमें किसी एक परिवार या व्यक्ति की एक गाँव में मौजूद सभी भूमियों का विवरण होता है। यह भूमि के मालिक, उसके हिस्सेदारी और उस भूमि पर उसके अधिकार को दर्शाता है। इसे ‘खाता नंबर’ के नाम से भी जाना जाता है।
- जमाबंदी (Jamabandi): यह भूमि राजस्व विभाग द्वारा रखा गया एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसमें भूमि के मालिक का नाम, पिता का नाम, पता, कुल रकबा (क्षेत्रफल), खसरा नंबर, खतौनी नंबर, और उस पर देय राजस्व (लगान) का पूरा विवरण होता है। यह भूमि के स्वामित्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इसे ‘रजिस्टर-II’ या ‘भाग-2’ भी कहते हैं।
भू-अभिलेख ऑनलाइन क्यों देखें?
भू-अभिलेख ऑनलाइन देखने के कई फायदे हैं:
- सुविधाजनक: आप घर बैठे या कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ जानकारी एक्सेस कर सकते हैं।
- समय की बचत: सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं।
- पारदर्शिता: भूमि से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।
- विवादों का निवारण: भूमि विवादों को सुलझाने में मदद मिलती है क्योंकि स्वामित्व और विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं।
- कानूनी प्रमाण: जमाबंदी रसीद या अन्य भू-अभिलेख दस्तावेज़ों का उपयोग कानूनी और वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- नवीनतम जानकारी: ऑनलाइन पोर्टल पर अक्सर नवीनतम अपडेटेड जानकारी उपलब्ध होती है।
बिहार में खसरा-खतौनी / जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड करें
बिहार में अपनी ज़मीन के भू-अभिलेख (जमाबंदी/खाता/खसरा) ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
सबसे पहले, बिहार भू-अभिलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: biharbhumi.bihar.gov.in
चरण 2: “जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प चुनें
होमपेज पर, आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। अपनी जमाबंदी देखने के लिए, “जमाबंदी पंजी देखें” (View Jamabandi Register) या “अपना खाता देखें” (View Your Account) विकल्प पर क्लिक करें। ये दोनों विकल्प आपको समान जानकारी तक ले जा सकते हैं, अक्सर “जमाबंदी पंजी देखें” सबसे सीधा तरीका होता है।
चरण 3: अपने जिले और अंचल का चयन करें
एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने जिले का नाम (District Name) और फिर अपने अंचल का नाम (Anchal Name) चुनना होगा।
जैसे ही आप अंचल का चयन करेंगे, उस अंचल से संबंधित और जानकारी भरने के लिए विकल्प दिखाई देंगे।
चरण 4: मौजा का चयन करें
अब, आपको अपने मौजा का नाम (Mauja Name) चुनना होगा। मौजा वह गाँव या क्षेत्र होता है जहाँ आपकी ज़मीन स्थित है। आप मौजा को या तो ड्रॉप-डाउन लिस्ट से चुन सकते हैं, या यदि उपलब्ध हो तो ‘अक्षर’ द्वारा खोज सकते हैं (उदाहरण के लिए, ‘अ’ पर क्लिक करने से ‘अ’ से शुरू होने वाले सभी मौजा नाम दिखेंगे)।
चरण 5: जमाबंदी देखने का विकल्प चुनें
मौजा चुनने के बाद, आपको जमाबंदी देखने के लिए कई विकल्प दिए जाएँगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं:
- भाग वर्तमान / पृष्ठ संख्या वर्तमान से देखें: यदि आपको अपनी जमाबंदी का वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या याद है।
- रैयत के नाम से देखें: यदि आप मालिक के नाम से खोजना चाहते हैं (कुछ अक्षर टाइप करके खोज सकते हैं)।
- खाता नंबर से देखें: यदि आपको खाता नंबर पता है।
- खेसरा नंबर से देखें: यदि आपको खेसरा (प्लॉट) नंबर पता है।
- समस्त पंजी-2 को नाम के अनुसार देखें: यह एक लंबी सूची हो सकती है यदि आपको सटीक विवरण नहीं पता है।
- जमाबंदी संख्या से देखें: यदि आपको जमाबंदी संख्या याद है।
- सबसे आसान तरीका अक्सर ‘रैयत के नाम से देखें’ या ‘खाता नंबर से देखें’ होता है यदि आपको यह जानकारी है।
चरण 6: आवश्यक जानकारी दर्ज करें
आपके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर, आपको संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
उदाहरण के लिए:
- यदि आपने “रैयत के नाम से देखें” चुना है, तो मालिक का नाम टाइप करें।
- यदि आपने “खाता नंबर से देखें” चुना है, तो खाता नंबर दर्ज करें।
- यदि आपने “खेसरा नंबर से देखें” चुना है, तो खेसरा नंबर दर्ज करें।
- चरण 7: कैप्चा कोड दर्ज करें
- जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको एक सुरक्षा कैप्चा कोड दिखाई देगा। दिए गए बॉक्स में इस कैप्चा कोड को ध्यानपूर्वक दर्ज करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप एक वास्तविक उपयोगकर्ता हैं।
चरण 8: “खोजें” या “देखें” पर क्लिक करें
सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करने के बाद, “खोजें” (Search) या “देखें” (View) बटन पर क्लिक करें।
चरण 9: जमाबंदी विवरण देखें
आपकी ज़मीन से संबंधित जमाबंदी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसमें मालिक का नाम, पिता का नाम, पता, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, और लगान (राजस्व) जैसी सभी जानकारी शामिल होगी।
चरण 10: जमाबंदी प्रिंट या डाउनलोड करें
प्रदर्शित जमाबंदी विवरण के नीचे या किनारे पर, आपको अक्सर “प्रिंट” (Print) या “डाउनलोड” (Download) का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी जमाबंदी रसीद को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्रिंट कर सकते हैं।
यह डाउनलोड की गई प्रति आधिकारिक रिकॉर्ड मानी जाती है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या मैं बिना खाता/खेसरा नंबर के अपनी जमीन का रिकॉर्ड देख सकता हूँ?
हाँ, आप रैयत (मालिक) के नाम या जमाबंदी संख्या से भी खोज सकते हैं, लेकिन खाता/खेसरा नंबर होने पर जानकारी पाना ज़्यादा आसान होता है।
क्या यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है?
हाँ, भू-अभिलेख को ऑनलाइन देखना और डाउनलोड करना बिल्कुल निःशुल्क है। केवल लगान (भूमि कर) जमा करने पर ही आपको भुगतान करना होगा।
मेरी जमाबंदी ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रही है?
इसके कई कारण हो सकते हैं:
- आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी गलत हो सकती है।
- आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड अभी तक पूरी तरह से डिजिटाइज़ नहीं हुआ है।
- रिकॉर्ड में कुछ त्रुटि हो सकती है जिसके लिए आपको अंचल कार्यालय से संपर्क करना होगा।
- ऑनलाइन जमाबंदी रसीद कितनी वैध है?
- ऑनलाइन डाउनलोड की गई जमाबंदी रसीद कानूनी रूप से वैध होती है और इसे बैंक ऋण, संपत्ति के पंजीकरण, या किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या मैं अपने भू-अभिलेख में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, बिहार भू-अभिलेख पोर्टल पर “परिमार्जन” (Parimarjan) नामक एक सेवा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप अपने भू-अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
LPC (Land Possession Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार भू-अभिलेख पोर्टल पर “LPC आवेदन” का विकल्प उपलब्ध है। आप संबंधित जान